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15 दिन में सूचना उपलब्ध कराएं प्रधानाचार्य : आयोग

Fri, 11 Sep 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 11 Sep 2026 11:09 PM IST
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Principal to provide information within 15 days: Commission
गोंडा। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संबंधित एक मामले में कन्हैया लाल इंटर कॉलेज करनैलगंज के प्रधानाचार्य को 15 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि आदेश का अनुपालन न होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अर्थदंड लगाया जा सकता है।
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राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुराग पांडेय की ओर से अवनीश पांडेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनुराग ने आयोग को बताया कि जनसूचना अधिकारी ने अभी तक मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। आयोग के समक्ष प्रकरण में सुनील कुमार की नियुक्ति और अन्य अभिलेखों की सूचना मांगने का मामला था। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कुछ सूचनाओं को आरटीआई के तहत देने योग्य नहीं बताया था, जबकि आयोग ने कुछ सूचनाओं को देय माना। आयोग ने निर्देश दिया कि सुनील कुमार की नियुक्ति कब हुई, वह किस पद पर और किस वर्ष से तैनात हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनकी संबद्धता कब से की तथा वेतनमान कहां से निर्गत किया जाता है, इसकी सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराई जाए। प्रधानाचार्य को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुपालन आख्या और लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। (संवाद)
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