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फर्जी नियुक्ति व गबन के आरोपी प्रधानाचार्य की अर्जी खारिज
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नासिर अहमद ने मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में 18 साल पहले कूट रचित अभिलेख तैयार कर कर्मचारी की नियुक्ति करने व धोखाधड़ी कर शासकीय धन गबन मामले में आरोपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
एपी इंटर कॉलेज, मनकापुर में प्रधानाचार्य रहे डॉ. अवध शरण मिश्रा ने स्वीपर सोना देवी को विद्यालय न आने पर पहले नोटिस दी। बाद में सोना देवी के सेवामुक्ति की कार्रवाई किए बिना प्रदीप कुमार की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर 14-15 साल तक प्रदीप कुमार को राजकीय कोष से धन आहरित करने के साथ-साथ अन्य लाभ भी दिया।
इस मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी अभियुक्त डॉ. अवध शरण मिश्रा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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एपी इंटर कॉलेज, मनकापुर में प्रधानाचार्य रहे डॉ. अवध शरण मिश्रा ने स्वीपर सोना देवी को विद्यालय न आने पर पहले नोटिस दी। बाद में सोना देवी के सेवामुक्ति की कार्रवाई किए बिना प्रदीप कुमार की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर 14-15 साल तक प्रदीप कुमार को राजकीय कोष से धन आहरित करने के साथ-साथ अन्य लाभ भी दिया।
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इस मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी अभियुक्त डॉ. अवध शरण मिश्रा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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