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Gonda News: नशीली गोली रखने के दोषी को एक साल की सजा
Wed, 13 Mar 2024 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 13 Mar 2024 11:27 PM IST
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गोंडा। नशीली गोली रखने के मामले में दोषी सत्यनरायन शुक्ला को एक साल की कैद और 10 हजार के अर्थदंड की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव ने सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि सात सितंबर 2022 को कोतवाली नगर की पुलिस ने ग्राम माधवपुर चकत्ता के सत्यनरायन शुक्ला को क्षेत्र के पटेल नगर स्थित तिरंगा मार्केट के पास से 170 गोली अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि सात सितंबर 2022 को कोतवाली नगर की पुलिस ने ग्राम माधवपुर चकत्ता के सत्यनरायन शुक्ला को क्षेत्र के पटेल नगर स्थित तिरंगा मार्केट के पास से 170 गोली अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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