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अब आरटीओ में वाहनों की बनेगी डिजिटल फाइल
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गोंडा। नये वाहन खरीद रहे हैं तो अब आपको अपनी फाइल की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। अब परिवहन विभाग की ओर से सभी फाइलों को आनलाइन फीड करने की कवायद शुरू होने जा रही है। शासन की ओर से अब डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में उसकी हार्ड कापी को आरटीओ कार्यालय में भेजने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
डीलरों द्वारा डिजिटिल सिग्नेचर के माध्यम से फाइलें आनलाइन परिवहन विभाग के पोर्टल पर भेजी जाएंगी। अब सभी वाहनों की डिजिटल फाइल तैयार कराई जायेगी।
इस फाइल को परिवहन विभाग के अधिकारी की ओर से एक सप्ताह में आनलाइन निस्तारित किया जाएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इसे लेकर प्रमुख डीलरों के साथ डीएम डॉ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें नई व्यवस्था के बारे में डीलरों को विस्तार से जानकारी दी गई।
सभी को निर्देश दिए गए कि वे वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की नई व्यवस्था को अपनाएं, जिससे वाहन स्वामी कागजी कार्यवाही में परेशान न हों तथा उन्हें डीलर प्वाइंट पर ही सुविधाएं मिल सकें।
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अपलोड किये जाएंगे डिजिटल हस्ताक्षर
डीएम ने बैठक में डीलरों को बताया कि परिवहन विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व ही डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय यह व्यवस्था की गयी थी कि वाहन की डाटा फीडिंग एवं टैक्स फीस पेमेन्ट वाहन क्रय करने की तिथि को किया जाएगा।
पूरी पत्रावली अगले कार्य दिवस में पंजीयन अधिकारी को भेजी जाएगी। अब डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय डीलर द्वारा अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट पर डिजिटल साइन की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था अब प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल साइन डाक्यूमेन्ट्स को पेपर डाक्यूमेन्ट के समान ही मान्यता प्रदान की गयी है। उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों की भौतिक पत्रावलियों के प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पत्रावलियों को डीलर के पास ही सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।
17 कैटेगरी के नए वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही हो रहा रजिस्ट्रेशन
एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएगा। लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
एआरटीओ ने बताया कि शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेन्स, अग्नि शमन वाहन, फायर टेन्डर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों आदि का पंजीकरण डीलर प्वाइंट पर ही शुरू कर दिया गया है। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, एआरटीओ संजीव कुमार सिंह, आरटीओ कार्यालय के अतुल कुमार मौर्य सहित जिले के तमाम डीलर्स भी मौजूद रहे।
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डीलरों द्वारा डिजिटिल सिग्नेचर के माध्यम से फाइलें आनलाइन परिवहन विभाग के पोर्टल पर भेजी जाएंगी। अब सभी वाहनों की डिजिटल फाइल तैयार कराई जायेगी।
इस फाइल को परिवहन विभाग के अधिकारी की ओर से एक सप्ताह में आनलाइन निस्तारित किया जाएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इसे लेकर प्रमुख डीलरों के साथ डीएम डॉ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें नई व्यवस्था के बारे में डीलरों को विस्तार से जानकारी दी गई।
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सभी को निर्देश दिए गए कि वे वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की नई व्यवस्था को अपनाएं, जिससे वाहन स्वामी कागजी कार्यवाही में परेशान न हों तथा उन्हें डीलर प्वाइंट पर ही सुविधाएं मिल सकें।
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अपलोड किये जाएंगे डिजिटल हस्ताक्षर
डीएम ने बैठक में डीलरों को बताया कि परिवहन विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व ही डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय यह व्यवस्था की गयी थी कि वाहन की डाटा फीडिंग एवं टैक्स फीस पेमेन्ट वाहन क्रय करने की तिथि को किया जाएगा।
पूरी पत्रावली अगले कार्य दिवस में पंजीयन अधिकारी को भेजी जाएगी। अब डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय डीलर द्वारा अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट पर डिजिटल साइन की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था अब प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल साइन डाक्यूमेन्ट्स को पेपर डाक्यूमेन्ट के समान ही मान्यता प्रदान की गयी है। उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों की भौतिक पत्रावलियों के प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पत्रावलियों को डीलर के पास ही सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।
17 कैटेगरी के नए वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही हो रहा रजिस्ट्रेशन
एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएगा। लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
एआरटीओ ने बताया कि शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेन्स, अग्नि शमन वाहन, फायर टेन्डर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों आदि का पंजीकरण डीलर प्वाइंट पर ही शुरू कर दिया गया है। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, एआरटीओ संजीव कुमार सिंह, आरटीओ कार्यालय के अतुल कुमार मौर्य सहित जिले के तमाम डीलर्स भी मौजूद रहे।