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Gonda News: रंगदारी वसूलने के आरोपी दो भाइयों को जमानत नहीं

Tue, 01 Apr 2025 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 01 Apr 2025 11:45 PM IST
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No bail for two brothers accused of extortion
गोंडा। मारपीट कर चोट पहुंचाने, हत्या का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने और गैंगस्टर एक्ट में आरोपी दो भाइयों का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। नवाबगंज थाने की पुलिस ने देहात कोतवाली के खुर्दाबाद जफरापुर निवासी श्रवण और उसके भाई संदीप के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नम्रता अग्रवाल ने आरोपी श्रवण और संदीप का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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