फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Man sentenced to three years for culpable homicide not amounting to murder

Gonda News: गैरइरादतन हत्या के प्रयास में दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 27 Apr 2023 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 27 Apr 2023 11:45 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to three years for culpable homicide not amounting to murder
गोंडा। खोड़ारे थाना क्षेत्र में अपशब्द कहकर गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन



सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि खोड़ारे थाना क्षेत्र के ग्राम औसानी बुजुर्ग रामपालडीह निवासी फातमा खातून ने थाने में सूचना देकर कहा कि 21 मई 2017 को आठ बजे सुबह जब वह गांव में दुकान पर गई थी तो गांव के ही शौकत अली उर्फ झिक्कू ने उसे अपशब्द कहते हुए मारापीटा, जिससे उसका सिर फूट गया और शरीर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपशब्द कहने, मारपीट व गैरइरादतन हत्या के प्रयास का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गांव के ही शौकत अली के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन


ट्रायल के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने दोषी शौकत अली को सजा सुनाई। अदालत के आदेशाुनसार अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा फात्मा खातून को हुई शारीरिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed