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पत्नी की हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

Mon, 01 Nov 2021 11:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 11:33 PM IST
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Life imprisonment for husband and father-in-law for killing wife
गोंडा। दहेज के लिए बहू की हत्या के आरोपी पति व ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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इटियाथोक थाना क्षेत्र के जुगराजपुर कठौवा गांव के रहने वाले अशर्फी लाल पुत्र जवाहिर लाल 16 मई 2019 को थाना खरगूपुर में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में खरगूपुर थाना क्षेत्र के बढ़ई पुरवा रंजीत नगर निवासी राजेश वर्मा पुत्र सत्यनरायन वर्मा व सत्य नरायन वर्मा उर्फ ननके पुत्र प्यारेलाल वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसमें कहा कि उसने अपनी बहन सुषमा उर्फ कंचन 21 की तीन साल पहले थाना खरगूपुर क्षेत्र के बढ़ई पुरवा रंजीत नगर के रहने वाले राजेश वर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति राजेश व ससुर सत्यनरायन दहेज में बाइक की मांग करने लगे।
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मांग पूरी न होने पर कंचन को अक्सर मारते पीटते थे। ससुराल वालों ने मारपीटकर कंचन को मायके भेज दिया। मगर समझाबुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। 16 मई 2019 की शाम चार बजे पति राजेश व ससुर सत्यनरायन ने हत्या कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने गवाहों को सुना और पत्रावली का अवलोकर करने के राजेश व सत्यनरायन को कंचन की हत्या में दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा व दस-दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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