फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Imprisonment for forcibly restraining a teenager

Gonda News: किशोरी को जबरन रोकने के दोषी को कैद

Wed, 07 Jun 2023 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 07 Jun 2023 11:09 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for forcibly restraining a teenager
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को जबरन रोकने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। इसमें दोषी को दो वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनीता साहू ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो नवंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि 30 अक्तूबर 2020 को सुबह उसकी 17 साल की बेटी को ड्राइवर का काम करने वाला मोहम्मद इश्तिहार बहलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने बालिका को जबरन रोकने व जान से मारने की धमकी के अपराध के साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त मोहम्मद इश्तिहार को दोषसिद्ध किया।
विज्ञापन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मोहम्मद इश्तिहार को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed