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Gonda News: किशोरी को जबरन रोकने के दोषी को कैद
Wed, 07 Jun 2023 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 07 Jun 2023 11:09 PM IST
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गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को जबरन रोकने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। इसमें दोषी को दो वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनीता साहू ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो नवंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि 30 अक्तूबर 2020 को सुबह उसकी 17 साल की बेटी को ड्राइवर का काम करने वाला मोहम्मद इश्तिहार बहलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने बालिका को जबरन रोकने व जान से मारने की धमकी के अपराध के साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त मोहम्मद इश्तिहार को दोषसिद्ध किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मोहम्मद इश्तिहार को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनीता साहू ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो नवंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि 30 अक्तूबर 2020 को सुबह उसकी 17 साल की बेटी को ड्राइवर का काम करने वाला मोहम्मद इश्तिहार बहलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने बालिका को जबरन रोकने व जान से मारने की धमकी के अपराध के साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त मोहम्मद इश्तिहार को दोषसिद्ध किया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मोहम्मद इश्तिहार को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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