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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति, दो जेठ और सास को सजा
Sun, 12 Jan 2025 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 12 Jan 2025 02:15 AM IST
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गोंडा। दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति, दो जेठ व सास को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10-10 साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया के ग्राम भरथीपुर निवासी श्रीराम बाबू ने 26 सितंबर 2021 को मनकापुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनकी बहन कांति देवी की शादी मनकापुर के ग्राम मड़हवा मौजा ललकपुर निवासी दुर्गेश वर्मा के साथ हुई थी। पति दुर्गेश, जेठ राकेश वर्मा व शम्मी वर्मा और सास बिंदू ने दहेज के लिए कांति को प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना में दहेज उत्पीड़न व हत्या के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल में अभियोजन की ओर से पेश किए गए सात गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। मामले में निर्णय सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दुर्गेश वर्मा, राकेश वर्मा, शम्मी वर्मा व बिंदू को दंडित किया। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया के ग्राम भरथीपुर निवासी श्रीराम बाबू ने 26 सितंबर 2021 को मनकापुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनकी बहन कांति देवी की शादी मनकापुर के ग्राम मड़हवा मौजा ललकपुर निवासी दुर्गेश वर्मा के साथ हुई थी। पति दुर्गेश, जेठ राकेश वर्मा व शम्मी वर्मा और सास बिंदू ने दहेज के लिए कांति को प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना में दहेज उत्पीड़न व हत्या के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल में अभियोजन की ओर से पेश किए गए सात गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। मामले में निर्णय सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दुर्गेश वर्मा, राकेश वर्मा, शम्मी वर्मा व बिंदू को दंडित किया। (संवाद)

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

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