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Gonda News: दहेज हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
Tue, 25 Apr 2023 11:02 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 25 Apr 2023 11:02 PM IST
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गोंडा। कौड़िया थाना क्षेत्र में 19 साल पूर्व दहेज मांगकर पत्नी को प्रताड़ित करने व उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी पति को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी जनार्दन प्रसाद पांडेय निवासी ग्राम बनपुरवा, भैरमपुर, कौड़िया ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि पांच साल पूर्व उसके बड़े भाई रामायण प्रसाद पांडेय की बेटी पम्मी की शादी ग्राम बौनापुर निवासी बाबू उर्फ विनयकांत शुक्ल से हुई थी। भतीजी के ससुराल वाले दहेज में बाइक व सोने की जंजीर मांगते थे। 28 फरवरी 2004 को दिन में 12 बजे पम्मी के ससुर शिव सहाय आए और कहा तुम्हारी भतीजी मर गई है। बेटी की ससुराल गए तो देखा कि वह कमरे में मृत पड़ी थी।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति बाबू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान न्यायालय ने बाबू को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने अभियुक्त बाबू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी जनार्दन प्रसाद पांडेय निवासी ग्राम बनपुरवा, भैरमपुर, कौड़िया ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि पांच साल पूर्व उसके बड़े भाई रामायण प्रसाद पांडेय की बेटी पम्मी की शादी ग्राम बौनापुर निवासी बाबू उर्फ विनयकांत शुक्ल से हुई थी। भतीजी के ससुराल वाले दहेज में बाइक व सोने की जंजीर मांगते थे। 28 फरवरी 2004 को दिन में 12 बजे पम्मी के ससुर शिव सहाय आए और कहा तुम्हारी भतीजी मर गई है। बेटी की ससुराल गए तो देखा कि वह कमरे में मृत पड़ी थी।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति बाबू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान न्यायालय ने बाबू को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने अभियुक्त बाबू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।