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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को 15 साल की सजा

Tue, 02 Dec 2025 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 02 Dec 2025 11:08 PM IST
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Husband sentenced to 15 years in prison for dowry death
गोंडा। दहेज के लिए विवाहिता की प्रताड़ना और हत्या के मामले में दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने मंगलवार को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया।
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शिकायतकर्ता अवधेश कुमार श्रीवास्तव निवासी ग्राम मंगलनगरन, खरगूपुर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि पुत्री पूर्णिमा की शादी 11 मई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बभनी कानूनगो के मजरा जोगीवीर निवासी अतुल कुमार श्रीवास्तव से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद से पति अतुल, ससुर राय साहब एवं सास मंजू दहेज में आल्टो कार की मांग को लेकर पूर्णिमा को प्रताड़ित करने लगे थे। 17 अगस्त 2020 को सुबह 11 बजे पूर्णिमा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मायके वालों का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर तीनों आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति अतुल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सास और ससुर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिया गया। (संवाद)
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