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दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Sat, 21 Aug 2021 10:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Aug 2021 10:20 PM IST
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Husband accused of dowry murder gets life imprisonment
गोंडा। दहेज की मांग न पूरी होने पर पत्नी को ट्रेन के सामने ढकेलने के आरोप में पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शनिवार को दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर न्यायाधीश अनामिका चौहान ने खरगूपुर थाना क्षेत्र के जमुनही हरदो पट्टी निवासी पुरुषोत्तम तिवारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एडीजीसी अनीता साहू ने बताया अभियोजक कृष्ण चंद्र द्विवेदी ने 17 फरवरी 2011 को स्थानीय थाना में इस आशय के साथ मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री का विवाह जमुनही हरदो पट्टी निवासी पुरुषोत्तम तिवारी के साथ हुआ था लेकिन शादी के कुछ समय बाद ससुराल वाले दहेज की मांग करते हुए उनकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे।
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और 17 फरवरी 2011 को ट्रेन के सामने धकेल दिए जिससे उसकी मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय अनामिका चौहान ने आरोपी पति का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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