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Gonda News: गैंगस्टर को 37 माह की सजा

Fri, 20 Jun 2025 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 20 Jun 2025 11:36 PM IST
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Gangster sentenced to 37 months imprisonment
गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निर्भय प्रकाश ने शुक्रवार गिरोह बंद अधिनियम के मामले में फैसला सुनाया। इसमें बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक निवासी आकाश गुप्ता को 37 माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सात मार्च 2022 को आकाश गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने आकाश गुप्ता को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी आकाश गुप्ता को दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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