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Gonda News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Sat, 01 Nov 2025 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 01 Nov 2025 10:57 PM IST
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गोंडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को राहत दी है। उसका अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि अभियुक्त बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेगा।
मामला खरगूपुर थाना का है। पुलिस ने बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम धुसाह निवासी निखिल त्रिपाठी के खिलाफ 29 अगस्त 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पर धोखाधड़ी व जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं।
आठ अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने अभियुक्त निखिल त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में पुनः अर्जी दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने मामले की परिस्थितियों, साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए निखिल त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। (संवाद)
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मामला खरगूपुर थाना का है। पुलिस ने बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम धुसाह निवासी निखिल त्रिपाठी के खिलाफ 29 अगस्त 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पर धोखाधड़ी व जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं।
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आठ अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने अभियुक्त निखिल त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में पुनः अर्जी दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने मामले की परिस्थितियों, साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए निखिल त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। (संवाद)
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