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अदालत ने दिए बीडीओ समेत तीन के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Tue, 12 Jan 2021 10:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 10:53 PM IST
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FIR orders against three including BDO
गोंडा। मुजेहना ब्लॉक के बेसहूपुर ग्राम पंचायत में 66 लाख के गोलमाल की शिकायत पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने निवर्तमान प्रधान, तत्कालीन बीडीओ, एडीओ पंचायत तथा ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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देवीप्रसाद पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम बेसहूपुर थाना मोतीगंज ने सत्र 2018 से लेकर 2020 तक मनरेगा योजना के तहत विकास कार्यों में 66 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप प्रधान सुरजीत चतुर्वेदी सहित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी मुजेहना, सहायक विकास अधिकारी मुजेहना, ग्राम विकास अधिकारी बेसहूपुर पर लगाते हुए 12 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोंडा के यहां 156 /3 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
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न्यायाधीश ने याची के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए 8 जनवरी 2021 को थानाध्यक्ष मोतीगंज को समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संबन्ध में थानाध्यक्ष मोतीगंज अशोक सोनकर ने बात कि गयी तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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