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Gonda News: बिना मान्यता के संचालित नौ स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना
Fri, 31 Jul 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:15 PM IST
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बड़कुइंया में संचालित शिवदास शुक्ल स्मारक बालाजी पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत बच्चे। स्रोत: विभा
गोंडा। जिले में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित करने वाले नौ निजी विद्यालयों पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण में कक्षा छह से 12 तक बिना मान्यता के संचालन की पुष्टि होने पर सभी नौ विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त दंड वसूला जाएगा।
डीआईओएस की ओर से जारी निरीक्षण आख्या के अनुसार 15 और 30 जुलाई को किए गए निरीक्षण में कई विद्यालयों में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित होती मिलीं। इनमें मेवालाल वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहागांव, श्रीरामदेव मेमोरियल पब्लिक स्कूल सीहागांव, नंदा पब्लिक स्कूल हड़हवा मोतीगंज, गोली सिंह पब्लिक स्कूल कैमी मोतीगंज, बाल विद्या निकेतन स्कूल मोतीगंज, सेंट जोसेफ स्कूल भगोहर, गुरुकुल एकेडमी भगोहर, बालाजी शिवदास शुक्ल स्मारक पब्लिक स्कूल मिर्जापुर बड़कुइया और एसपीएम स्कूल बलेश्वरगंज शामिल हैं।
निरीक्षण में कहीं कक्षा छह से आठ तो कहीं कक्षा नौ से 12 तक बिना मान्यता के पढ़ाई कराई जा रही थी। इन विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत मिले। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों को अवैध रूप से संचालित कक्षाएं तत्काल बंद करने तथा विद्यार्थियों का पंजीकरण निकटतम राजकीय, सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए हैं।
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कार्रवाई निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने के बाद भी यदि बिना मान्यता के कक्षाओं का संचालन जारी पाया गया तो प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
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डीआईओएस की ओर से जारी निरीक्षण आख्या के अनुसार 15 और 30 जुलाई को किए गए निरीक्षण में कई विद्यालयों में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित होती मिलीं। इनमें मेवालाल वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहागांव, श्रीरामदेव मेमोरियल पब्लिक स्कूल सीहागांव, नंदा पब्लिक स्कूल हड़हवा मोतीगंज, गोली सिंह पब्लिक स्कूल कैमी मोतीगंज, बाल विद्या निकेतन स्कूल मोतीगंज, सेंट जोसेफ स्कूल भगोहर, गुरुकुल एकेडमी भगोहर, बालाजी शिवदास शुक्ल स्मारक पब्लिक स्कूल मिर्जापुर बड़कुइया और एसपीएम स्कूल बलेश्वरगंज शामिल हैं।
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निरीक्षण में कहीं कक्षा छह से आठ तो कहीं कक्षा नौ से 12 तक बिना मान्यता के पढ़ाई कराई जा रही थी। इन विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत मिले। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों को अवैध रूप से संचालित कक्षाएं तत्काल बंद करने तथा विद्यार्थियों का पंजीकरण निकटतम राजकीय, सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए हैं।
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कार्रवाई निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने के बाद भी यदि बिना मान्यता के कक्षाओं का संचालन जारी पाया गया तो प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।