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जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को 10 साल की सजा

Thu, 13 Oct 2022 11:34 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Oct 2022 11:34 PM IST
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Father-son sentenced to 10 years in deadly attack
गोंडा। धानेपुर थाना क्षेत्र में 11 साल पहले गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने दो आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि धानेपुर क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर मौजा जैतापुर निवासी हरि शंकर दूबे ने 17 जुलाई 2011 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह अपने भाई ग्राम प्रधान रमाकांत दूबे के साथ आनंद नगर बाजार गए थे। करीब आठ बजे रात में जैसे ही वापस आने के लिए गाड़ी में बैठना चाहे कि ग्राम जैतापुर के ही राम बचन उनके लड़के रजनीश व राजन मोटर साइकिल से आए और रमाकांत को जान से मारने की नीयत से पीछे से गोली मार दिया।
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घायलावस्था में रमाकांत को जिला अस्पताल भेजा है। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर धानेपुर पुलिस ने विवेचना की और गोली मारकर जानलेवा हमले के अपराध का साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। किशोरवय होने के कारण आरोपी राजन की पत्रावली किशोर न्यायालय के सुपुर्द की गई। न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त राम बचन व रजनीश को दोषसिद्ध किया। गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायालय नेे अभियुक्त राम बचन व रजनीश को आग्नेयास्त्र से गोली मारकर हत्या किए जाने के प्रयास के अपराध में 10-10 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 फीसदी रकम पीड़ित चोटहिल रमाकांत को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
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