फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The 10-year sentence accused of throwing acid

तेजाब फेंकने के आरोपी को 10 साल की सजा

Fri, 22 Apr 2016 10:43 PM IST
अमर उजाला/बलरामपुर
अमर उजाला/बलरामपुर Updated Fri, 22 Apr 2016 10:43 PM IST
विज्ञापन
The 10-year sentence accused of throwing acid
बेशर्मी भरे सवालों पर जज के खिलाफ मुकदमा - फोटो : डेलीमेल
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने तेजाब फेंकने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन


नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला खलवा निवासी खालिद रजा ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके चचेरे भाई इनायत अली ने तेजाब से उसकी बहन नगमा व पत्नी आसमीन पर छह मई 2014 को हमला कर दिया।
विज्ञापन


तेजाब फेंके जाने से नगमा का चेहरा झुलस गया, जबकि आसमीन को मामूली चोर्टें आइं। पुलिस ने इनायत अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पीड़िता नगमा ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि इनायत अली उससे शादी करना चाहता था। पीड़िता ने शादी से मना कर दिया तो इनायत अली ने गुस्सा होकर नगमा पर तेजाब फेंक दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने इनायत अली के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रवींद्र यादव ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता रवींद्र यादव ने इसे क्रूरतापूर्ण घटना बताते हुए न्यायालय से उम्रकैद की सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले को फर्जी व रंजिशन बताते हुए दोषमुक्त करने की अपील की।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार ने इनायत अली को एसिड अटैक का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड की पूरी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed