फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Five people,s life inprisonment

पांच लोगों को उम्रकैद

Tue, 05 Jul 2016 11:06 PM IST
अमर उजाला/बलरामपुर
अमर उजाला/बलरामपुर Updated Tue, 05 Jul 2016 11:06 PM IST
विज्ञापन
Five people,s life inprisonment
पंजाब के जेलों की हकीकत
एफटीसी द्वितीय ने विवाहिता की हत्या के आरोपी पांच ससुरालीजनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


कोतवाली उतरौला क्षेत्र के महदेईया मोड़ निवासी सगीर हुसैन ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी बहन जैनब को पति, जेठ और जेठानी ने एक अप्रैल 2014 को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। यह लोग जैनब को मारते-पीटते थे तथा 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन


इलाज के दौरान जैनब का मृत्यु पूर्व बयान अस्पताल में अंकित किया गया था। उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में जैनब के पति असगर, जेठ अकरम व असलम तथा जेठानी राबिया व सूफिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने मामले की जांच के बाद पांचों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान दहेज हत्या के साथ हत्या का अतिरिक्त आरोप पांचों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर बनाया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।


दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी द्वितीय सुरेंद्र कुमार सिंह ने पांचों आरोपियों को जैनब की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed