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गुमटी न हटाने पर लीगल एडवाईजर ने दलित दुकानदार को पीटा

Wed, 20 Dec 2017 10:17 PM IST
Updated Wed, 20 Dec 2017 10:17 PM IST
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गुमटी न हटाने पर लीगल एडवाईजर ने दलित दुकानदार को पीटा
चीनी मिल के लीगल एडवाइजर ने दुकानदार को पीटा
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मोतीगंज गोंडा। कुंदुरुखी चीनी मिल गेट के सामने से पान की गुमटी न हटाने से नाराज चीनी मिल के लीगल एडवाइजर ने दलित दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार गरीबी की दुहाई देते हुए लीगल एडवाइजर के सामने गिड़गिड़ाता रहा।

मगर लीगल एडवाइजर नहीं माना और उसे पीटता रहा। लोगों के बीच-बचाव के बाद दलित दुकानदार को छोड़ा। इस मामले में दलित दुकानदार ने थाना मोतीगंज में लीगल एडवाइजर के खिलाफ मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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थाना मोतीगंज क्षेत्र के सैदवापुर गांव के रहने वाले वंशी सोनकर ने बताया कि वह बजाज हिन्दुस्थान कुंदुरुखी चीनी मिल गेट के सामने नहर की पटरी पर गुमटी रखकर पान की दुकान चलाता है।
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वंशी का आरोप है कि 18 दिसंबर की दोपहर 11 बजे उसकी गुमटी पर बजाज हिन्दुस्थान कुंदुरखी चीनी मिल के लीगल एडवाइजर सुशील शुक्ला उसकी उसकी दुकान पर पहुंचे और अभद्रता करते हुए दुकान हटाने को कहने लगे, जब उसने मना किया तो पास खड़ी गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना उतारकर उससे पीटने लगे।

इसी बीच आस-पास के लोगों के बीच बचाव करने पर उसे छोड़ा। इस मामले में दलित वंशी सोनकर ने थाना मोतीगंज में बजाज हिन्दुस्थान कुंदुरुखी चीनी मिल के लीगल एडवाइजर सुशील शुक्ला के खिलाफ मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।


थाना मोतीगंज के प्रभारी निरीक्षक पीएन तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उधर बजाज हिन्दुस्थान कुंदुरुखी चीनी मिल के लीगल एडवाइजर सुशील शुक्ला का कहना है कि आरोप निराधार है, उनका किसी से विवाद नहीं हुआ है।
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