फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   अवैध खनन करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट

अवैध खनन करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट

Tue, 10 Oct 2017 11:03 PM IST
Updated Tue, 10 Oct 2017 11:03 PM IST
विज्ञापन
अवैध खनन करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट
गोंडा। मंडलायुक्त डॉ. एसवीएस रंगाराव ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर चारों जिलों के अफसरों के साथ समीक्षा की। जिसमें उन्होंने छिनैती और लूट की बढ़ रही घटनाओं को लेकर जिम्मेदारों को जमकर फटकारा। मुकदमों की लंबित विवेचनाओं के साथ ही वारंटियों की गिरफ्तारी व गांवों का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के साथ ही सभी पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेन्स पालिसी अपनाने के निर्देश दिए हैं। कानून-व्यवस्था की समीक्षा में आयुक्त डॉ. एसवीएस रंगाराव ने मंडल में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और लूट व छिनैती जैसी घटनाओं पर जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाते हुए इस पर प्रभावी तरीेके से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। चिन्हांकित भू-खनन व वन माफिया भी कमिश्नर के निशाने पर रहे और इस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने व ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा इण्डो-नेपाल सीमा क्षेत्र में चिन्हित किए गए संदिग्धों के खिलाफ भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि पिछले दस वर्षों में माफियाओं के खिलाफ दर्ज विभिन्न प्रकार के एफ आईआर में पुलिस अधिकारियों ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट तलब कर डीएम अपने स्तर से परीक्षण कराए। समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में आयुक्त ने गुणवत्ता व अभिलेखों के रखरखाव पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध खनन की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने खनन करने वालों के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में चीफ कन्जर्वेटर देवीपाटन परिक्षेत्र, डीआईजी देवीपाटन अनिल कुमार राय, डीएम जेबी सिंह, अजयदीप सिंह, दीपक मीणा, राकेश मिश्र समेत चारों जिलो ंके पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed