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बंजर भूमि पर बनी दुकान व मकान पर चला बुलडोजर
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बंजर भूमि पर बने मकान व दुकानों पर चला बुलडोजर
गोंडा। स्थानीय बाजार में तालाब व बंजर भूमि पर बने छह मकान, दुकान तथा अन्य निर्माण को प्रशासन ने मंगलवार को ढहा दिया। सरकारी भूमि पर ही बने एक मकान के स्वामी को सामान हटाने के लिए बुधवार सुबह दस बजे तक मोहलत दी गई है।
दरअसल पूरे मन्नी निवासी चंद्रभूषण पांडेय ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि मंगुरा बाजार के नेक मोहम्मद, रामनरायन पांडेय, भानु प्रताप, मुहर्रम अली व झब्बर अली ने बंजर भूमि पर दुकान व मकान का निर्माण करा लिया है तथा नंदकिशोर उपाध्याय ने एक निजी कंपनी का टावर बंजर भूमि पर लगवा दिया है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को तहसीलदार करनैलगंज मिश्रीलाल चौहान व नायब तहसीलदार कौशल किशोर तिवारी ने राजस्व व पुलिस टीम के साथ जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण कर बनवाए गए मकान व दुकानों को ढहा दिया।
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वहीं एक मकान में सामान व अन्य उपकरण रखे होने के कारण बुधवार सुबह दस बजे तक खाली करने का समय दिया गया है। तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।
तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराया गया। इस वजह से कल तक के लिए कार्रवाई रोक दी गई है।
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गोंडा। स्थानीय बाजार में तालाब व बंजर भूमि पर बने छह मकान, दुकान तथा अन्य निर्माण को प्रशासन ने मंगलवार को ढहा दिया। सरकारी भूमि पर ही बने एक मकान के स्वामी को सामान हटाने के लिए बुधवार सुबह दस बजे तक मोहलत दी गई है।
दरअसल पूरे मन्नी निवासी चंद्रभूषण पांडेय ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि मंगुरा बाजार के नेक मोहम्मद, रामनरायन पांडेय, भानु प्रताप, मुहर्रम अली व झब्बर अली ने बंजर भूमि पर दुकान व मकान का निर्माण करा लिया है तथा नंदकिशोर उपाध्याय ने एक निजी कंपनी का टावर बंजर भूमि पर लगवा दिया है।
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उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को तहसीलदार करनैलगंज मिश्रीलाल चौहान व नायब तहसीलदार कौशल किशोर तिवारी ने राजस्व व पुलिस टीम के साथ जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण कर बनवाए गए मकान व दुकानों को ढहा दिया।
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वहीं एक मकान में सामान व अन्य उपकरण रखे होने के कारण बुधवार सुबह दस बजे तक खाली करने का समय दिया गया है। तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।
तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराया गया। इस वजह से कल तक के लिए कार्रवाई रोक दी गई है।