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गोंडा: डकैती के दोषी को सात साल की सजा, सात दोष मुक्त

Fri, 10 Feb 2023 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 10 Feb 2023 11:41 PM IST
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court gonda panishment one
गोंडा। कोर्ट ने कौड़िया थाना क्षेत्र में डकैती के 12 साल पुराने एक मामले में एक आरोपी को सात साल का कारावास और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जबकि, संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि कौड़िया थाना क्षेत्र के बरगदही लक्ष्मनपुर निवासी अर्जुन सिंह ने 21 फरवरी 2010 को थाने में तहरीर देकर कहा कि रात करीब दो बजे उसके घर का दरवाजा तोड़कर उसके गांव के जयसेन, पहलवान उर्फ राम केवल निवासी ग्राम जमथरा नउवनपुरवा के साथ आठ अन्य लोगों ने लूटपाट की। उसकी पत्नी राज कुमारी को मारापीटा और मोबाइल, जेवर, बर्तन कपड़ा आदि उठा ले गए।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की तो सिपाही लाल निवासी पथरकटट उसरैना थाना कौड़िया, कुंवारे निवासी धरवरिया थाना इंटियाथोक, सालिकराम निवासी रावतारा बिछूड़ी थाना कौड़िया, अवतारी उर्फ राम अवतार निवासी जगदीशपुर थाना इंटियाथोक, राम चरन निवासी बसभरिया थाना कौड़िया व हरिश्चंद्र उर्फ सरजू निवासी कुरसौना थाना कोड़िया के नाम भी सामने आए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी जयसेन, पहलवान उर्फ राम केवल, सिपाही लाल, कुंवारे, सालिकराम, अवतारी उर्फ राम अवतार, राम चरन व हरिश्चंद्र उर्फ सरजू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय ने नामजद आरोपी पहलवान उर्फ राम केवल को दोष सिद्ध किया।
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मामले में आरोपी सिपाही लाल, कुंवारे, सालिकराम, अवतारी उर्फ राम अवतार, राम चरन व हरिश्चंद्र उर्फ सरजू को दोषमुक्त करार दिया। एक नामजद अभियुक्त जयसेन को अदालत पहले ही दोषमुक्त कर चुकी है। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी पहलवान उर्फ राम केवल को डकैती के अपराध में सात साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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