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पूर्व प्रधान की हत्या में तीन ने अदालत में किया समर्पण
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मनकापुर (गोंडा)। ग्राम पंचायत नारायणपुर ग्रंट में पूर्व प्रधान की हत्या के चार आरोपियों में से तीन ने अदालत में समर्पण कर दिया। जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के नरायनपुर ग्रंट के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान आनंद प्रसाद शुक्ला की 6 मई 2018 को उनके फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूर्व प्रधान के बेटे धीरेंद्र प्रसाद शुक्ला ने कोतवाली मनकापुर में चार लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पूर्व प्रधान की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा तो इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी ने मुकदमे की विवेचना तत्कालीन कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह को सौंप दी थी। प्रभारी निरीक्षक और मुकदमे के विवेचक अशोक सिंह ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।
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इसके बाद विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट अदालत में जमा की तो पूर्व प्रधान के बेटे धीरेंद्र ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अदालत से अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की याचना की। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए विवेचक की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी।
अदालत ने चारों अभियुक्तों को अदालत के समक्ष पेश होने की नोटिस जारी किया। मगर एक भी अभियुक्त अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की। मगर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। अदालत ने चारों अभियुक्तों को भगोड़ा घोषित कर दिया। मुकदमे के मौजूदा विवेचक उप निरीक्षक बीरबल ने 30 नवंबर को चारों अभियुक्तों के घर पर भगोड़ा घोषित होने की नोटिस चस्पा कर दिया और उनकी तलाश शुरू की।
पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण तीन अभियुक्तों रोहित तिवारी, ब्रह्मानंद शुक्ला, सीताराम पटेल ने अदालत में समर्पण कर दिया। जबकि एक अभियुक्त दीनबंधु तिवारी अभी भी फरार है। विवेचक बीरबल ने बताया कि तीन अभियुक्तों अभियुक्त सीताराम पटेल, रोहित तिवारी, ब्रह्मानंद शुक्ला ने अदालत में समर्पण कर दिया है।
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कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के नरायनपुर ग्रंट के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान आनंद प्रसाद शुक्ला की 6 मई 2018 को उनके फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूर्व प्रधान के बेटे धीरेंद्र प्रसाद शुक्ला ने कोतवाली मनकापुर में चार लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पूर्व प्रधान की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा तो इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी ने मुकदमे की विवेचना तत्कालीन कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह को सौंप दी थी। प्रभारी निरीक्षक और मुकदमे के विवेचक अशोक सिंह ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।
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इसके बाद विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट अदालत में जमा की तो पूर्व प्रधान के बेटे धीरेंद्र ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अदालत से अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की याचना की। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए विवेचक की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी।
अदालत ने चारों अभियुक्तों को अदालत के समक्ष पेश होने की नोटिस जारी किया। मगर एक भी अभियुक्त अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की। मगर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। अदालत ने चारों अभियुक्तों को भगोड़ा घोषित कर दिया। मुकदमे के मौजूदा विवेचक उप निरीक्षक बीरबल ने 30 नवंबर को चारों अभियुक्तों के घर पर भगोड़ा घोषित होने की नोटिस चस्पा कर दिया और उनकी तलाश शुरू की।
पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण तीन अभियुक्तों रोहित तिवारी, ब्रह्मानंद शुक्ला, सीताराम पटेल ने अदालत में समर्पण कर दिया। जबकि एक अभियुक्त दीनबंधु तिवारी अभी भी फरार है। विवेचक बीरबल ने बताया कि तीन अभियुक्तों अभियुक्त सीताराम पटेल, रोहित तिवारी, ब्रह्मानंद शुक्ला ने अदालत में समर्पण कर दिया है।