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युवक की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज
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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने सालभर पहले मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र की उर्मिला देवी ने कोतवाली में सूचना दी कि 23 नवंबर 2021 को उसका पुत्र पवन मिश्रा घर से सुबह नौ बजे मसकनवा बाजार गया था।24 नवंबर को मछमरवा गांव के पास उसका शव क्षत-विक्षत मिला।
पता चला कि उसके पुत्र की शादी शालिनी उर्फ शालू से तय होने से नाराज शालू के प्रेमी सुमित पाठक निवासी बेहलनिया थाना मनकापुर और मनीष मिश्रा ने पवन की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया। इसी मामले में अदालत ने आरोपी सुमित पाठक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है। (संवाद)
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र की उर्मिला देवी ने कोतवाली में सूचना दी कि 23 नवंबर 2021 को उसका पुत्र पवन मिश्रा घर से सुबह नौ बजे मसकनवा बाजार गया था।24 नवंबर को मछमरवा गांव के पास उसका शव क्षत-विक्षत मिला।
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पता चला कि उसके पुत्र की शादी शालिनी उर्फ शालू से तय होने से नाराज शालू के प्रेमी सुमित पाठक निवासी बेहलनिया थाना मनकापुर और मनीष मिश्रा ने पवन की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया। इसी मामले में अदालत ने आरोपी सुमित पाठक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है। (संवाद)
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