{"_id":"634c4817c1ab635e733bdfc4","slug":"court-gonda-gonda-news-lko653181381","type":"story","status":"publish","title_hn":"डकैती के तीन दोषियों को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डकैती के तीन दोषियों को सात साल की सजा
विज्ञापन
गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के 12 साल पुराने डकैती करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह ने तीन दोषियों को सात साल का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला के अनुसार कोतवाली करनैलगंज निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर साल 2010 में डकैती व माल बरामदगी का केस दर्ज कर पुलिस ने श्रीराम, लक्ष्मण निवासी ग्राम बिहुरी खोदनापुर थाना परसपुर, सियाराम निवासी राजापुर व राजेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी मोहम्मदपुर थाना परसपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त लक्ष्मण, सियाराम व राजेंद्र प्रसाद तिवारी को दोषसिद्ध किया।
इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषियों लक्ष्मण, सियाराम व राजेंद्र प्रसाद तिवारी को डकैती के अपराध में सात-सात साल कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला के अनुसार कोतवाली करनैलगंज निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर साल 2010 में डकैती व माल बरामदगी का केस दर्ज कर पुलिस ने श्रीराम, लक्ष्मण निवासी ग्राम बिहुरी खोदनापुर थाना परसपुर, सियाराम निवासी राजापुर व राजेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी मोहम्मदपुर थाना परसपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त लक्ष्मण, सियाराम व राजेंद्र प्रसाद तिवारी को दोषसिद्ध किया।
विज्ञापन
इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषियों लक्ष्मण, सियाराम व राजेंद्र प्रसाद तिवारी को डकैती के अपराध में सात-सात साल कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन