फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   court gonda dowrey panishment

Gonda News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 27 को

Sat, 25 Feb 2023 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 25 Feb 2023 11:54 PM IST
विज्ञापन
court gonda dowrey panishment
गोंडा। अदालत ने चार वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख की है।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पहुंचकट्टा जलालपुर निवासी सर्वेश कुमार गिरि ने 16 अप्रैल 2019 को कटरा बाजार थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि आठ साल पहले उसकी बहन की शादी लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी निवासी टेढ़ी गोंसाईंपुरवा थाना कटरा बाजार से हुई थी।
विज्ञापन


दहेज की मांग करते हुए उसके बहनोई बहन को मारते पीटते थे। सूचना पर जब वह आया तो बहन का शव चारपाई पड़ा मिला। गले में फांसी लगाने का निशान था। विवेचना के दौरान दहेज हत्या का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील व वादी समेत सात गवाहों के बयान के आधार पर लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी को दहेज के लिए पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed