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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के दोषी दंपती को आठ साल की सजा
Wed, 22 May 2024 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 22 May 2024 12:18 AM IST
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गोंडा। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी दंपती को न्यायालय ने आठ साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा सेखपुर निवासी शिवपता उर्फ श्रीमती ने 14 अक्तूबर 2020 को वजीरगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि आठ अक्तूबर 2020 को भूमि विवाद को लेकर पूरे डाढूपुरवा निवासी सियाराम पासवान, उनकी पत्नी विद्यावती व उनके नाबालिग बेटे ने मिलकर उनके भाई दुर्गा प्रसाद पासवान को पीटा है। जिसमें दुर्गा प्रसाद को गंभीर चोटें आईं हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अक्तूबर 2020 की रात दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। गैर इरादतन हत्या के अपराध के पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सियाराम पासवान व विद्यावती को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने सियाराम पासवान व विद्यावती को आठ-आठ साल कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा सेखपुर निवासी शिवपता उर्फ श्रीमती ने 14 अक्तूबर 2020 को वजीरगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि आठ अक्तूबर 2020 को भूमि विवाद को लेकर पूरे डाढूपुरवा निवासी सियाराम पासवान, उनकी पत्नी विद्यावती व उनके नाबालिग बेटे ने मिलकर उनके भाई दुर्गा प्रसाद पासवान को पीटा है। जिसमें दुर्गा प्रसाद को गंभीर चोटें आईं हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अक्तूबर 2020 की रात दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। गैर इरादतन हत्या के अपराध के पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सियाराम पासवान व विद्यावती को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने सियाराम पासवान व विद्यावती को आठ-आठ साल कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।