फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Convict sentenced to 20 years for molesting a minor

Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to 20 years for molesting a minor
गोंडा। परसपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी पृथ्वीराज लोधी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नित्या पांडेय की अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, सात मई 2022 को परसपुर थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पृथ्वीराज लोधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद 20 अक्तूबर 2022 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पृथ्वीराज लोधी को दोषी माना। शुक्रवार को अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। कटरा बाजार थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दुर्गा गौतम उर्फ अजय उर्फ दुलारे की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने निरस्त कर दी। मामले में 13 जनवरी 2026 को नाबालिग के गायब होने की शिकायत पर कटरा बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम सामने आया। - संवाद
जेल में बंदियों की समस्याएं सुनीं
गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने सिद्धदोष बंदियों की जिनकी अपील दाखिल नहीं हुई है, उनकी अपील के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। महिला बैरक, बच्चों की पढ़ाई, किचन में भोजन की गुणवत्ता, अस्पताल और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जेलर आफताब अंसारी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी और डिप्टी जेलर शैलेंद्र वर्मा मौजूद रहे।-संवाद

मारपीट के मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्त
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने दांडिक निगरानी स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 2022 के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामला संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को पुनर्विचार के लिए भेजते हुए उपलब्ध सभी साक्ष्यों का समग्र परीक्षण कर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला मोतीगंज थाने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने परिवादिनी के बयान और गवाहों के कथनों के साथ पूर्व की पुलिस विवेचना, अंतिम रिपोर्ट, जमीन विवाद और अन्य उपलब्ध सामग्री का समुचित परीक्षण नहीं किया।- संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed