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पांच एकड़ में बनेगा स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र
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गोंडा। सरकार ने बीस साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़क से हटाने का फैसला लिया था। अब संभागीय परिवहन विभाग इस नीति को जिले में भी लागू करने की योजना बना रहा है।
इसके लिए जल्द ही विभाग कबाड़ नीति लागू करने जा रहा है। विभाग ने जिले में मुख्य मार्ग के करीब पांच एकड़ भूमि में स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना करने की तैयारी की है। इससे 20 साल पुराने कबाड़ हो चुके 38297 भारी व हल्के वाहनों को यहां स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में वाहन को स्क्रैप करने के लिए कई मशीनों की स्थापना के साथ स्क्रैप करने की सारी सुविधाएं मुहैय्या होंगी। लेकिन जिन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वह स्क्रैप नीति लागू होने के बाद कबाड़ श्रेणी से दूर होंगे। यानी ऐसे वाहनों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा।
फैक्ट फाइल
भारवाहक वाहन-287
मोटर साइकिल स्कूटर-24529
मोपेड-13
मोटर कैब-37
मोटर कार-1634
भारवाहक थ्री व्हीलर-7
यात्री थ्री व्हीलर-45
कृषि कार्य का ट्रैक्टर-11744
क्रेन माउंटेन व्हेकिल-1
पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट
कबाड़ प्रमाण पत्र पर नए वाहन की खरीद में रोड टैक्स में भी मिलेगी छूट
ये है फिटनेस का नियम
संभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक कामार्शियल नए वाहन का दो साल के लिए फिटनेस किया जाता है। अगर वाहन आठ साल पुराना हो गया है तो उसका एक-एक साल पर फिटनेस किया जाएगा। अगर वाहन मेें कोई खराबी नहीं है तो एक-एक साल पर फिटनेस किया जाएगा। मगर वाहन में कोई तकनीकी खराबी है तो संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यह तय करेंगे कि वाहन फिटनेस के लायक नहीं है। इसके अलावा निजी वाहनों का 15 साल पर फिटनेस का प्रावधान है।
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पांच साल का होता है री-रजिस्ट्रेशन
भारी वाहनों ट्रक, कंटेनर के साथ ही हल्के वाहनों का पहली बार रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। मगर रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर उनकी री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ पांच साल के लिए किया जाता है। इस बीच अगर वाहन अनफिट हो गया तो उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। (संवाद)
पांच एकड़ में स्क्रैपिंग सुविधान केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। कबाड़ वाहनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत 38297 वाहन 20 साल पुराने हो चुके हैं। परिवहन नियमों के मुताबिक इनकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। मगर इनमें से जिन वाहन मालिकों ने री-रजिस्ट्रेशन कराया है। उनके वाहन पांच साल तक वैध रहेंगे। नए नियमों में अब तो फिटनेस में फेल वाहन भी कबाड़ कर दिए जाएंगे।वाहन मालिकों को कबाड़ वाहनों को कटवाने के लिए स्क्रैप सेंटर से मिली रसीद के साथ ही चेचिस दिखाने पर इनके पंजीकरण निरस्त कर दिए जाएंगे। बबिता वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन
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इसके लिए जल्द ही विभाग कबाड़ नीति लागू करने जा रहा है। विभाग ने जिले में मुख्य मार्ग के करीब पांच एकड़ भूमि में स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना करने की तैयारी की है। इससे 20 साल पुराने कबाड़ हो चुके 38297 भारी व हल्के वाहनों को यहां स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में वाहन को स्क्रैप करने के लिए कई मशीनों की स्थापना के साथ स्क्रैप करने की सारी सुविधाएं मुहैय्या होंगी। लेकिन जिन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वह स्क्रैप नीति लागू होने के बाद कबाड़ श्रेणी से दूर होंगे। यानी ऐसे वाहनों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा।
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फैक्ट फाइल
भारवाहक वाहन-287
मोटर साइकिल स्कूटर-24529
मोपेड-13
मोटर कैब-37
मोटर कार-1634
भारवाहक थ्री व्हीलर-7
यात्री थ्री व्हीलर-45
कृषि कार्य का ट्रैक्टर-11744
क्रेन माउंटेन व्हेकिल-1
पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट
कबाड़ प्रमाण पत्र पर नए वाहन की खरीद में रोड टैक्स में भी मिलेगी छूट
ये है फिटनेस का नियम
संभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक कामार्शियल नए वाहन का दो साल के लिए फिटनेस किया जाता है। अगर वाहन आठ साल पुराना हो गया है तो उसका एक-एक साल पर फिटनेस किया जाएगा। अगर वाहन मेें कोई खराबी नहीं है तो एक-एक साल पर फिटनेस किया जाएगा। मगर वाहन में कोई तकनीकी खराबी है तो संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यह तय करेंगे कि वाहन फिटनेस के लायक नहीं है। इसके अलावा निजी वाहनों का 15 साल पर फिटनेस का प्रावधान है।
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पांच साल का होता है री-रजिस्ट्रेशन
भारी वाहनों ट्रक, कंटेनर के साथ ही हल्के वाहनों का पहली बार रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। मगर रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर उनकी री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ पांच साल के लिए किया जाता है। इस बीच अगर वाहन अनफिट हो गया तो उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। (संवाद)
पांच एकड़ में स्क्रैपिंग सुविधान केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। कबाड़ वाहनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत 38297 वाहन 20 साल पुराने हो चुके हैं। परिवहन नियमों के मुताबिक इनकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। मगर इनमें से जिन वाहन मालिकों ने री-रजिस्ट्रेशन कराया है। उनके वाहन पांच साल तक वैध रहेंगे। नए नियमों में अब तो फिटनेस में फेल वाहन भी कबाड़ कर दिए जाएंगे।वाहन मालिकों को कबाड़ वाहनों को कटवाने के लिए स्क्रैप सेंटर से मिली रसीद के साथ ही चेचिस दिखाने पर इनके पंजीकरण निरस्त कर दिए जाएंगे। बबिता वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन