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Gonda News: गबन के आरोपी डाक सहायक को जमानत नहीं
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गोंडा। मनकापुर उपडाकघर में 33.55 लाख रुपये के गबन के आरोपी डाक सहायक विक्रांत दुबे की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। आरोपी बिहार के पटना जिले के विक्रमपुर थाने के मोहनचक गांव का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार मनकापुर निवासी गुलाम रब्बानी ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2024 को डाक सहायक विक्रांत दुबे ने एक लाख रुपये की केवीपी कराने के नाम पर उससे 1,00,500 रुपये लिए थे। इसमें 500 रुपये बचत खाता खोलने के लिए थे। रुपये जमा करने की पर्ची देने के बावजूद एक लाख रुपये की केवीपी नहीं कराई गई। बाद में उसे केवल 500 रुपये वाले बचत खाते की पासबुक दी गई। आरोप है कि एक लाख रुपये की रकम हड़प ली गई।
मामले की विवेचना में मनकापुर उपडाकघर के उप-पोस्टमास्टर जनार्दन प्रसाद दुबे का बयान भी दर्ज हुआ। उनके अनुसार विक्रांत को चार्ज देने के समय कैश बैलेंस 14,39,310 रुपये था। छुट्टी से लौटने पर हिसाब मिलाने में 39,15,845 रुपये होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5,60,845 रुपये मिले। इस तरह 33,55,000 रुपये की कमी मिली। इसके बाद विक्रांत ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए। इस मामले में विक्रांत की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विक्रांत दुबे की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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50 लाख की ठगी के आरोपी को जमानत नहीं
गोंडा। भूमि बेचने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नवाबगंज के तुलसीपुर माझा गांव निवासी छोटेलाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी ऋषिकेश वर्मा को गोंडा में भूमि खरीदनी थी। आरोप है कि आरोपियों ने उसे भूमि दिखाकर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए वादी और उसके मित्र आदित्य से करीब 50 लाख रुपये ले लिए। मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कहने पर वादी को धमकी देने का भी आरोप है।-संवाद
दूसरे को बेचने के आरोपी पिता-पुत्र को राहत नहीं
गोंडा। भूमि बेचने के नाम पर 40 लाख रुपये लेने और बाद में वही भूमि दूसरे के नाम बैनामा करने के आरोपी रामकांत और उसके बेटे रजत को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने दोनों की ओर से दाखिल आपराधिक निगरानी खारिज कर दी। मामले में आरोप है कि चार जुलाई 2022 को जमीन का 40 लाख रुपये में इकरारनामा किया गया था। रकम लेने के बाद भी बैनामा नहीं किया गया और बाद में जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।-संवाद
जेसीबी चढ़ाने के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। अवैध मिट्टी खनन की जांच करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर जेसीबी चढ़ाने के प्रयास के आरोपी एजाज अहमद को अदालत से राहत मिल गई। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं था और उसका नाम विवेचना में प्रकाश में आया। घटना में किसी को गंभीर चोट लगने का साक्ष्य भी नहीं है। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली।-संवाद
पॉक्सो व धमकी के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। नाबालिग का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी गोलू पाठक को अदालत से राहत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के खिलाफ परसपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। -संवाद
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अभियोजन के अनुसार मनकापुर निवासी गुलाम रब्बानी ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2024 को डाक सहायक विक्रांत दुबे ने एक लाख रुपये की केवीपी कराने के नाम पर उससे 1,00,500 रुपये लिए थे। इसमें 500 रुपये बचत खाता खोलने के लिए थे। रुपये जमा करने की पर्ची देने के बावजूद एक लाख रुपये की केवीपी नहीं कराई गई। बाद में उसे केवल 500 रुपये वाले बचत खाते की पासबुक दी गई। आरोप है कि एक लाख रुपये की रकम हड़प ली गई।
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मामले की विवेचना में मनकापुर उपडाकघर के उप-पोस्टमास्टर जनार्दन प्रसाद दुबे का बयान भी दर्ज हुआ। उनके अनुसार विक्रांत को चार्ज देने के समय कैश बैलेंस 14,39,310 रुपये था। छुट्टी से लौटने पर हिसाब मिलाने में 39,15,845 रुपये होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5,60,845 रुपये मिले। इस तरह 33,55,000 रुपये की कमी मिली। इसके बाद विक्रांत ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए। इस मामले में विक्रांत की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विक्रांत दुबे की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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50 लाख की ठगी के आरोपी को जमानत नहीं
गोंडा। भूमि बेचने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नवाबगंज के तुलसीपुर माझा गांव निवासी छोटेलाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी ऋषिकेश वर्मा को गोंडा में भूमि खरीदनी थी। आरोप है कि आरोपियों ने उसे भूमि दिखाकर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए वादी और उसके मित्र आदित्य से करीब 50 लाख रुपये ले लिए। मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कहने पर वादी को धमकी देने का भी आरोप है।-संवाद
दूसरे को बेचने के आरोपी पिता-पुत्र को राहत नहीं
गोंडा। भूमि बेचने के नाम पर 40 लाख रुपये लेने और बाद में वही भूमि दूसरे के नाम बैनामा करने के आरोपी रामकांत और उसके बेटे रजत को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने दोनों की ओर से दाखिल आपराधिक निगरानी खारिज कर दी। मामले में आरोप है कि चार जुलाई 2022 को जमीन का 40 लाख रुपये में इकरारनामा किया गया था। रकम लेने के बाद भी बैनामा नहीं किया गया और बाद में जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।-संवाद
जेसीबी चढ़ाने के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। अवैध मिट्टी खनन की जांच करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर जेसीबी चढ़ाने के प्रयास के आरोपी एजाज अहमद को अदालत से राहत मिल गई। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं था और उसका नाम विवेचना में प्रकाश में आया। घटना में किसी को गंभीर चोट लगने का साक्ष्य भी नहीं है। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली।-संवाद
पॉक्सो व धमकी के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। नाबालिग का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी गोलू पाठक को अदालत से राहत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के खिलाफ परसपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। -संवाद