{"_id":"662fede0c166843f03034fa4","slug":"bail-application-of-accused-of-ganja-smuggling-rejected-gonda-news-c-100-1-gon1002-116468-2024-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 30 Apr 2024 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 30 Apr 2024 12:28 AM IST
विज्ञापन
गोंडा। कपड़े बेचने की आड़ में गांजा तस्करी करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि 20 मार्च 2024 को मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र में पश्चिम बंदरहा गिलुवा गांव के मोड़ के पास से मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम संभल हेडा निवासी मो. तोसीम उर्फ काले को 10 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने का जुर्म कुबूल किया था। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ था। केस दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता व आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सूर्यप्रकाश सिंह ने आरोपी मो. तोसीम का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
विज्ञापन
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि 20 मार्च 2024 को मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र में पश्चिम बंदरहा गिलुवा गांव के मोड़ के पास से मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम संभल हेडा निवासी मो. तोसीम उर्फ काले को 10 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने का जुर्म कुबूल किया था। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ था। केस दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता व आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सूर्यप्रकाश सिंह ने आरोपी मो. तोसीम का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।