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Gonda News: रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को मिली जमानत
Mon, 01 Dec 2025 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 01 Dec 2025 11:24 PM IST
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गोंडा। युवक और उसके मंगेतर की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
कोतवाली नगर के रहने वाले एक युवक ने 17 अक्तूबर 2025 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर 2025 को दोपहर 2:02 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज, अश्लील फोटो और वीडियो आया, जिसमें उनकी स्वयं की और उनके मंगेतर का चेहरा लगाया गया था।
इसके बाद टेलीग्राम काॅल पर उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई और पैसा न देने पर फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। विवेचना में मोबाइल की काल डिटेल्स के आधार पर लक्ष्मनपुरी काॅलोनी निवासी जतिन श्रीवास्तव और वजीरगंज थाना के ग्राम पूरेडाढ़ू के रहने वाले मृत्युंजय शुक्ला का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल एक अन्य अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है।
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छह नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायन सिंह ने अभियुक्त मृत्युंजय शुक्ला का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तो मृत्युंजय ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की। सोमवार को अपील की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत दाखिल करने पर मृत्युंजय शुक्ला को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के रहने वाले एक युवक ने 17 अक्तूबर 2025 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर 2025 को दोपहर 2:02 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज, अश्लील फोटो और वीडियो आया, जिसमें उनकी स्वयं की और उनके मंगेतर का चेहरा लगाया गया था।
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इसके बाद टेलीग्राम काॅल पर उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई और पैसा न देने पर फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। विवेचना में मोबाइल की काल डिटेल्स के आधार पर लक्ष्मनपुरी काॅलोनी निवासी जतिन श्रीवास्तव और वजीरगंज थाना के ग्राम पूरेडाढ़ू के रहने वाले मृत्युंजय शुक्ला का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल एक अन्य अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है।
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छह नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायन सिंह ने अभियुक्त मृत्युंजय शुक्ला का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तो मृत्युंजय ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की। सोमवार को अपील की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत दाखिल करने पर मृत्युंजय शुक्ला को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।