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Gonda News: बिजली चोरी के दोषी पर 52 हजार जुर्माना
Fri, 12 Jul 2024 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 12 Jul 2024 11:42 PM IST
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गोंडा। बिजली चोरी के मामले में दोषी को न्यायालय ने 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि तरबगंज विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता संतोष कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि क्षेत्र के ग्राम रामपुर टेंगरहा के महादेव सिंह पर बिजली का बिल बकाया होने के कारण उनका कनेक्शन 27 जून 2020 को काट दिया गया था, लेकिन जांच के दौरान कनेक्शन चालू मिला।
उन्होंने मीटर को बाईपास करके कनेक्शन जोड़ लिया है और आटा चक्की व स्पेलर चला रहे हैं। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चोरी से विद्युत उपभोग करने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी महादेव सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने दोषी अभियुक्त महादेव सिंह को साढ़े सात किलोवाट विद्युत चोरी के अपराध में 52 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर उसे एक साल कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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उन्होंने मीटर को बाईपास करके कनेक्शन जोड़ लिया है और आटा चक्की व स्पेलर चला रहे हैं। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चोरी से विद्युत उपभोग करने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी महादेव सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने दोषी अभियुक्त महादेव सिंह को साढ़े सात किलोवाट विद्युत चोरी के अपराध में 52 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर उसे एक साल कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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