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Gonda News: पुल का एप्रोच बनाने के लिए खोद डाली 17 हजार घनमीटर मिट्टी

Tue, 09 Apr 2024 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 09 Apr 2024 11:04 PM IST
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17 thousand cubic meters of soil was dug to build the approach to the bridge.
ठेकेदार से जुर्माना वसूलने का आदेश, मनकापुर के केशवनगर ग्रंट पश्चिमी का मामला
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पीडब्ल्यूडी से अनुबंध में कहीं भी खनन विभाग से अनुमति का जिक्र नहीं : चंद्रमौलि
संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। केशवनगर में बिसुही नदी पर लगभग ढाई करोड़ की लागत से मिनी पुल बनाने वाले ठेकेदार की मुसीबत बढ़ गई है। लोकनिर्माण विभाग के ठेकेदार ने बिना अनुमति के 17,331 घनमीटर मिट्टी की खोदाई कर डाली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद खनन विभाग ने मौके पर जाकर जांच की, जिसमें मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। आरोपी से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
खान अधिकारी डॉ. अभय रंजन ने बताया कि शिकायत के बाद मनकापुर तहसील क्षेत्र में हरैया, केशवनगर ग्रंट पश्चिमी, तहसील मनकापुर में निर्माणाधीन पुल की जांच की गई। स्थलीय जांच के दौरान पता चला कि लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की ओर से लघु सेतु निर्माण में एप्रोच बनाए जाने के लिए निर्माणाधीन पुल के दोनों तरफ साधारण मिट्टी का भराव किया गया। पूछताछ में किसानों ने बताया कि चार अलग-अलग खेतों से मिट्टी खोदी गई। पैमाइश में 17,331 घनमीटर खनन पाया गया। संबंधित ठेकेदार चंद्रमौलि मिश्रा ने बगैर अनुमति के मिट्टी खोद डाली, जो गैरकानूनी है। खान अधिकारी ने बताया कि संबंधित ठेकेदार पर दो से पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्हें नोटिस भेजी जा रही है।
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दूसरी तरफ ठेकेदार चंद्रमौलि मिश्रा ने बताया की पीडब्ल्यूडी से अनुबंध में कहीं भी खनन विभाग से अनुमति का जिक्र नहीं है। ए-क्लास का रजिस्ट्रेशन होने के साथ-साथ सर्वाधिक जीएसटी व आयकर दाखिल करने का प्रमाणपत्र हमारी फर्म के पास है। हम गैरकानूनी काम क्यों करेंगे। एप्रोच मार्ग के लिए अनुमति निर्देश मिला होता तो क्यों नहीं ली जाती। ये सरकारी काम है, निजी नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं, वह निराधार हैं। कोई ग्रामीण शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है।
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अन्य मामलों में भी हुई कार्रवाई --
अन्य मामलों में भी खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। टीम ने मनकापुर थाने के पास सोमवार को ट्रेलर (यूपी 42 डीटी 7778) पकड़ा। इसमें 34 घनमीटर डोलो स्टोन गिट्टी लोड थी, जो कि बिना पास मिली। इसका 57,640 रुपये का चालान हुआ। दर्जीकुआं के पास ट्रक (यूपी 42 बीटी 3178) में 35 घनमीटर अवैध बालू मिलने पर 38,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरी तरफ बल्लीपुर में 729 घनमीटर साधारण बालू का अवैध भंडारण मिला। पूछताछ में पता चला कि बालू संचालित पट्टे से खरीदी गई है। 55 घनमीटर का दस्तावेज मौके पर मिला जबकि 674 घनमीटर बालू की अवैध डंपिंग मिली।
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