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दुष्कर्मी को 10 साल का कारावास, 51 हजार जुर्माना

Mon, 29 Aug 2022 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Aug 2022 10:48 PM IST
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10 years imprisonment for the rapist, 51 thousand fine
गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में छह साल पहले महिला से हुए दुष्कर्म के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि कटरा बाजार की एक महिला ने 27 अप्रैल 2016 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें बताया कि 22 अप्रैल 2016 को शाम वह खेत गई थी। जहां अकेला पाकर मोल्हू उर्फ मोलहे निवासी नए पुरवा बनगांव, थाना कटरा बाजार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त मोल्हू को दोषसिद्ध किया।
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सोमवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायालय नेे अभियुक्त मोल्हू उर्फ मोलहे को 10 साल के कठोर कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। (संवाद)
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