{"_id":"67ed7de8e5c9015650035a46","slug":"10-years-imprisonment-for-rape-gonda-news-c-100-1-slko1026-135105-2025-04-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: दुष्कर्म में दस साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: दुष्कर्म में दस साल की सजा
Wed, 02 Apr 2025 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 02 Apr 2025 11:41 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल का कारावास और 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।
करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 18 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि कक्षा 10 उत्तीर्ण उसकी 17 साल की बेटी को बालपुर बाजार निवासी राजेश उर्फ बाबू शादी करने के इरादे से बहलाकर ले गया।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी राजेश को अपहरण व दुष्कर्म में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 18 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि कक्षा 10 उत्तीर्ण उसकी 17 साल की बेटी को बालपुर बाजार निवासी राजेश उर्फ बाबू शादी करने के इरादे से बहलाकर ले गया।
विज्ञापन
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी राजेश को अपहरण व दुष्कर्म में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन