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Ghazipur News: नाले पर बने मकान 48 घंटे में खाली करने की चेतावनी
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गाजीपुर। शहर के झंडातर मोहल्ले स्थित नाले पर लंबे समय से अतिक्रमण के चलते सड़कों से लेकर घरों तक गंदा पानी लगा रहता है, ऐसे में वहां के लोगों का जीवन नारकीय हो गया था। नाले से अतिक्रमण हटवाने के लिए एक सप्ताह पूर्व नगर पालिका प्रशासन ने पांच लोगों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। मंगलवार को ईओ ने मोहल्ले में पहुंचकर लाउडस्पीकर से मुनादी कराई कि 48 घंटे के अंदर मकान खाली कर दें, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है।
झंडातर मोहल्ले के नाले से होकर करीब आधा दर्जन मोहल्लों के घरों का गंदा पानी निकलता है, लेकिन अतिक्रमण हो जाने से पानी मोहल्ले से होकर गुजर रही मुख्य सड़क से लेकर घरों में घुस रहा था। सड़क पर पानी लगा रहता था। नगर पालिका प्रशासन ने दो पंपों से पानी निकलवाया। नाले पर अतिक्रमण करने वाले पांच मकान मालिकों को तीन सितंबर को नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया। ऐसे में झंडातर मोहल्ले में पहुंची ईओ अनिता वरुण ने अतिक्रमण करने वालों को 48 घंटे में मकान खाली करने की चेतावनी दी।
निर्देश दिया कि मकान खाली कर लें, नहीं तो विधिक कार्रवाई होगी। इस संबंध में नगर पालिका परिषद गाजीपुर की ईओ अनिता वरुण ने बताया कि नाले पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन मकान नहीं खाली किया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है, अगर खाली नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
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झंडातर मोहल्ले के नाले से होकर करीब आधा दर्जन मोहल्लों के घरों का गंदा पानी निकलता है, लेकिन अतिक्रमण हो जाने से पानी मोहल्ले से होकर गुजर रही मुख्य सड़क से लेकर घरों में घुस रहा था। सड़क पर पानी लगा रहता था। नगर पालिका प्रशासन ने दो पंपों से पानी निकलवाया। नाले पर अतिक्रमण करने वाले पांच मकान मालिकों को तीन सितंबर को नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया। ऐसे में झंडातर मोहल्ले में पहुंची ईओ अनिता वरुण ने अतिक्रमण करने वालों को 48 घंटे में मकान खाली करने की चेतावनी दी।
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निर्देश दिया कि मकान खाली कर लें, नहीं तो विधिक कार्रवाई होगी। इस संबंध में नगर पालिका परिषद गाजीपुर की ईओ अनिता वरुण ने बताया कि नाले पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन मकान नहीं खाली किया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है, अगर खाली नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
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