गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह का प्रचार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर न किया जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग की गाइड लाइन से अवगत कराया। साथ ही हर हाल में इसका पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन, धर्म आदि पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करें। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के संबंधी पुस्तिका सभी को उपलब्ध करा दी गई है। इसका भली-भांति अध्ययन करते हुए नियमों का पालन करें। नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक होने वाले कार्यों का लेखा-जोखा अवश्य रखा जाए। साथ ही समय-समय पर उसका सक्षम अधिकारी की ओर से मिलान भी कराया जाए। यदि कहीं किसी भी प्रकार की किसी की ओर से कोई प्रलोभन देने या डराने धमकाने के माध्यम से मत को एक तरफ डालने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो इसकी सूचना प्रशासन को दे। इससे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार में जो भी सामग्री प्रयोग की जाए, उसका पूरा लेखा-जोखा विधिवत निर्धारित पंजिका में अंकित कराएं। निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने तथा नियत समय के तहत निस्तारण के लिए सी-विजिल एप का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्याशियों की ओर से ऑनलाइन नाम-निर्देशन, राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, रैली आदि संबंधी अनुमति सुविधा पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, रविकांत राय, राजन प्रजापति, राजेश कुमार यादव, सुभाष राम आदि मौजूद रहे।