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Ghazipur News: गैंगस्टर मामले में नहीं हुई बहस, वकील ने मांगा मौका

Wed, 11 Oct 2023 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 11:20 PM IST
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There was no debate in the gangster case, the lawyer asked for a chance
संवाद न्यूज एजेंसी
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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में गैंगस्टर के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान दर्ज होने के बाद बुधवार को बहस नहीं हो सकी। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने मौका मांगा गया, जिस पर न्यायालय ने बहस के लिए 17 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली ने बहस पूरी कर ली थी।
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सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय कर दी थी, लेकिन सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना- पत्र दिया कि कुछ साक्षी सबूत उन्हें पेश करना है। इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाए और इस आधार पर उनके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मौका दिया था।
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तब से इस मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपी मुख्तार अंसारी का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज हुआ। मामले में बहस के लिए तिथि नियत थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता द्वारा मौका लिया गया। इस पर अदालत ने बहस के लिए उपरोक्त तिथि नियत की है।
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