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Ghazipur News: आठ हजार रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान का आदेश

Fri, 24 Apr 2026 12:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 12:25 AM IST
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Order for payment of interest at an annual rate of 7% on eight thousand rupees
गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी ने बृहस्पतिवार को समर्सिबल दुकानदार के खिलाफ परिवाद स्वीकार कर लिया। साथ ही परिवादी को दो माह के अंदर समर्सिबल के बदले दूसरा और नया समर्सिबल देने अथवा आठ हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने का आदेश दिया है।
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यहीं नहीं परिवादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रुप में तीन हजार और परिवाद व्यय पर दो हजार रुपये भुगतान करने को कहा। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो परिवादी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। सैदपुर कोतवाली के मुड़ियार निवासी राजेश सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में 25 फरवरी 2019 को परिवाद दायर कर बताया कि वह मां सोमेश्वर महारानी बाबा कीनाराम जनसेवा समिति का सचिव है। उन्होंने आश्रम में पानी की व्यवस्था के लिए एक समर्सिबल पंप एक एचपी का 15 नवंबर 2017 को आठ हजार रुपये में सैदपुर कस्बा के कृषि संसार से खरीदा था। इसके संचालक प्रहलाद हैं। इस दौरान दुकानदार ने कैशमैमो व वारंटी कार्ड भी दिया था।
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पंप की एक वर्ष की वारंटी थी और दुकानदार ने बताया था कि अगर पंप एक साल के अंदर खराब हो जाता है तो कंपनी की शर्ताें के मुताबिक इसकी मरम्मत कराई जाएगी।
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