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व्यावसायिक उपयोग के लिए जनपद में एक भी ट्रैक्टर-ट्रॉली पंजीकृत नहीं
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लखनऊ, लखीमपुर के बाद कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से हादसे को लेकर प्रदेश सहित जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग जनपद में 10 दिनों का विशेष अभियान चलाएगा। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जनपद में एक भी ट्रैक्टर-ट्रॉली व्यवसायिक उपयोग के लिए परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं है, जबकि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से इसका व्यवसायिक उपयोग दिखता है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। व्यक्तिगत उपयोग में ट्रॉली में 100 फीट बालू, 100 बोरी सीमेंट की छूट है। ऐसे ही ट्राली पर सामान लदा होने पर दो-तीन लोगों तक छूट होती है। लेकिन उससे अधिक होने पर जुर्माना वसूला जाता है। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत वाहन का सवारी या अन्य व्यवसायिक उपयोग करने पर ट्रॉली पर 5 हजार, ट्रैक्टर पर 10 हजार और प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। जिस पर लगातार कार्रवाई होती है।
परिवहन विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि मूर्ति विसर्जन या अन्य अवसरों पर ट्राली में अधिकतम तीन लोगों को छूट रहती है। उससे अधिक लोग पाए जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मंदिर दर्शन, छठ या अन्य अवसरों पर ट्रॉली में भरकर यात्री करने से बचें। क्योंकि लोगों की भीड़ होने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
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जनपद में एक भी टैक्टर-ट्रॉली व्यवसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत नहीं है। ट्रॉली पर पांच हजार, ट्रैक्टर पर 10 हजार और प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
राम सिंह, एआरटीओ गाजीपुर।
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परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। व्यक्तिगत उपयोग में ट्रॉली में 100 फीट बालू, 100 बोरी सीमेंट की छूट है। ऐसे ही ट्राली पर सामान लदा होने पर दो-तीन लोगों तक छूट होती है। लेकिन उससे अधिक होने पर जुर्माना वसूला जाता है। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत वाहन का सवारी या अन्य व्यवसायिक उपयोग करने पर ट्रॉली पर 5 हजार, ट्रैक्टर पर 10 हजार और प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। जिस पर लगातार कार्रवाई होती है।
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परिवहन विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि मूर्ति विसर्जन या अन्य अवसरों पर ट्राली में अधिकतम तीन लोगों को छूट रहती है। उससे अधिक लोग पाए जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मंदिर दर्शन, छठ या अन्य अवसरों पर ट्रॉली में भरकर यात्री करने से बचें। क्योंकि लोगों की भीड़ होने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
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जनपद में एक भी टैक्टर-ट्रॉली व्यवसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत नहीं है। ट्रॉली पर पांच हजार, ट्रैक्टर पर 10 हजार और प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
राम सिंह, एआरटीओ गाजीपुर।