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Ghazipur News: एसिड अटैक में एक को आजीवन तो दूसरे को तीन वर्ष की कारावास
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न्यायालय ने दोनों आरोपियों को अर्थदंड से किया दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये और दूसरे को तीन वर्ष की कारावास और 8000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 29 अप्रैल 2021 को संगीता पासी और उनके बच्चे पर अवनीश वर्मा एवं पीयूष वर्मा ने मेडिकल की दुकान पर तेजाब से हमला कर दिया। इससे मौके पर दोनों झुलस गए और संगीता पासी गंभीर रूप से घायल हो गई।
पीड़िता के बयान पर कासिमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अरविंद मिश्र ने आरोपी अवनीश वर्मा को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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साथ ही पीयूष वर्मा को तीन वर्ष की कारावास और आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड के राशि को पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये और दूसरे को तीन वर्ष की कारावास और 8000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 29 अप्रैल 2021 को संगीता पासी और उनके बच्चे पर अवनीश वर्मा एवं पीयूष वर्मा ने मेडिकल की दुकान पर तेजाब से हमला कर दिया। इससे मौके पर दोनों झुलस गए और संगीता पासी गंभीर रूप से घायल हो गई।
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पीड़िता के बयान पर कासिमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अरविंद मिश्र ने आरोपी अवनीश वर्मा को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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साथ ही पीयूष वर्मा को तीन वर्ष की कारावास और आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड के राशि को पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।