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सामूहिक दुष्कर्म: अभियुक्त को आजीवन कारावास
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गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल कुमार उर्फ सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आदेशित किया है कि अर्थदंड की धनराशि एक लाख रुपये पीडि़ता को चिकित्सा खर्च एवं पुनर्वास के लिए देना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करंडा थाने के एक गांव के एक परिवार में बीते 20 जून वर्ष 2019 में शादी थी। शादी में नाबालिक सम्मलित होने गई थी। शादी में भवानीपुर गांव का आनंद कुमार भी आया था। वह नाबालिक को बहला-फुसलाकर नजदीक के बगीचे में ले गया और वहां पर पहले से उसके दोस्त रवि कुमार, संदीप उर्फ चालू और अनिल कुमार उर्फ सागर जो पहले से मौजूद थे। सभी ने मिल कर नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में आनंद कुमार, रवि कुमार एवं संदीप उर्फ चालू को किशोर अपचारी मानते हुए उनके विरूद्ध आरोप-पत्र किशोर न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी अनिल कुमार उर्फ सागर के खिलाफ आरोप पत्र सत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से कुल पांच गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करंडा थाने के एक गांव के एक परिवार में बीते 20 जून वर्ष 2019 में शादी थी। शादी में नाबालिक सम्मलित होने गई थी। शादी में भवानीपुर गांव का आनंद कुमार भी आया था। वह नाबालिक को बहला-फुसलाकर नजदीक के बगीचे में ले गया और वहां पर पहले से उसके दोस्त रवि कुमार, संदीप उर्फ चालू और अनिल कुमार उर्फ सागर जो पहले से मौजूद थे। सभी ने मिल कर नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में आनंद कुमार, रवि कुमार एवं संदीप उर्फ चालू को किशोर अपचारी मानते हुए उनके विरूद्ध आरोप-पत्र किशोर न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी अनिल कुमार उर्फ सागर के खिलाफ आरोप पत्र सत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से कुल पांच गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनाई है।
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