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Ghazipur News: कॉलेज व बाजार के पास छेड़खानी और छींटाकशी के आरोप में पांच गिरफ्तार
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गाजीपुर। स्कूल के आसपास छात्राओं और बाजार में महिलाओं से छेड़छाड़, छींटाकशी करने वालों की अब खैर नहीं है। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस शोहदों से सख्ती से निपट रही है। पुलिस का कहना है कि महिलाएं, युवतियां बेफ्रिक होकर स्कूल-कॉलेज या बाजार जाएं हम उनके साथ हैं। अभियान के तहत शोहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग-अलग जगहों से पांच मनचलों को गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गहमर : मिशन शक्ति के प्रभारी उपनिरीक्षक पन्नेलाल यादव ने बताया कि कोतवाली पुलिस टीम के साथ रविवार को रेलवे स्टेशन गहमर के पास भ्रमण कर रहे थे। स्टेशन मार्ग पर स्थित इंटर काॅलेज के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ा। इसकी गतिविधियों पर देखा गया तो आने-जाने वाली महिलाओं पर अश्लील इशारा कर रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अपना नाम चकवां गांव निवासी सतेंद्र कुमार बिंद बताया। उपनिरीक्षक विपिन कुमार सिंह ने बताया कि सतरामगंज बाजार के नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति खड़ा होकर आने जाने वाली महिलाओं व स्कूली लड़कियों पर अश्लील हरकतें करते हुए अश्लील टिप्पणी कर रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम बिहार प्रांत के पटना जनपद के बेहरा थाना क्षेत्र स्थित दिलावरपुर गांव निवासी रजनीश कुमार बताया। मुकदमा दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत दो मनचलों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भड़सर : जंगीपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस पूरी सक्रियता और मुस्तैदी से बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करने के साथ लोगों को जागरूक कर रही है। स्थानीय बाजार में बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी हसनापुर निवासी विनय पासवान को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
कासिमाबाद : कोतवाली थाना क्षेत्र के कुत्तुबपुर तिराहे से शनिवार की शाम बाजार में महिलाओं से छींटाकशी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार को मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक अतहर के नेतृत्व में पुलिस टीम कासिमाबाद चौक से कुत्तुबपुर तिराहे पर भ्रमण पर थी। इस दौरान एक युवक को महिलाओं के साथ छींटाकशी करते देखा गया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी गोलू राजभर निवासी चंवर थाना मरदह है। एसओ ने बताया रविवार को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
अश्लील हरकतें करने पर तीन महीन की सजा का प्रावधान-गाजीपुर। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील शब्द कहने से संबंधित है। इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखना है। इसमें तीन महीने तक का कारावास, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कार्रवाई के तहत पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। खानपुर थानाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के बाद समझा- बुझाकर और चेतावनी देकर इस धारा के तहत छोड़ दिया जाता है।
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महिला अपराध में संलिप्त किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।-- डॉ.ईरज राजा, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
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कासिमाबाद : कोतवाली थाना क्षेत्र के कुत्तुबपुर तिराहे से शनिवार की शाम बाजार में महिलाओं से छींटाकशी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार को मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक अतहर के नेतृत्व में पुलिस टीम कासिमाबाद चौक से कुत्तुबपुर तिराहे पर भ्रमण पर थी। इस दौरान एक युवक को महिलाओं के साथ छींटाकशी करते देखा गया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी गोलू राजभर निवासी चंवर थाना मरदह है। एसओ ने बताया रविवार को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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अश्लील हरकतें करने पर तीन महीन की सजा का प्रावधान-गाजीपुर। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील शब्द कहने से संबंधित है। इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखना है। इसमें तीन महीने तक का कारावास, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कार्रवाई के तहत पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। खानपुर थानाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के बाद समझा- बुझाकर और चेतावनी देकर इस धारा के तहत छोड़ दिया जाता है।
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महिला अपराध में संलिप्त किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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