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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 30 हजार रुपये का ठोका जुर्माना

Thu, 19 Jun 2025 12:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 19 Jun 2025 12:06 AM IST
सार

गाजीपुर जिले में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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Father convicted of molestation gets 20 years imprisonment in ghazipur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार, कोतवाली के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने नौ जुलाई 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका पति उसे हमेशा मारता-पीटता है। वह नाबालिग बेटी के साथ गलत काम करता है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पिता को सजा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया। 
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