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किसानों को मिलेगा अनुदान पर सोलर पंप
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प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। कुल कीमत के 40 प्रतिशत लागत से किसान दो से दस एचपी के पंप के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षमता के सोलर पंप के लिए 34 अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन प्राप्त हुआ है।
अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए 22 अक्टूबर को कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन शुरू किया जाएगा। उप कृषि निदेशक अतींद्र सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रथम चरण में पहले आओ-पहले पहले पाओ के आधार पर जिन कृषकों द्वारा क्षमतावार ऑनलाइन बुकिंग की जा चुकी है तथा उनका नाम प्रतीक्षा सूची में है, ऐसे कृषकों की बुकिंग को क्षमतावार लक्ष्यों की सीमा के तहत कंफर्म करने के बाद ही नये कृषकों की बुकिंग ऑनलाइन टोकन के माध्यम से पहले आओं- पहले पाओं के आधार पर की जाएगी।
ऑनलाइन बुकिंग विभागीय वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को दोपहर से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। सबसे पहले प्रतीक्षा सूची के कृषकों का चयन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच एवं 7.5 एवं 10 एचपी के लिए आठ इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फीट तक दो एचपी सर्फेस, 50 फीट तक दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक तीन एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक पांच एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी एवं दस एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं।
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अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए 22 अक्टूबर को कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन शुरू किया जाएगा। उप कृषि निदेशक अतींद्र सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रथम चरण में पहले आओ-पहले पहले पाओ के आधार पर जिन कृषकों द्वारा क्षमतावार ऑनलाइन बुकिंग की जा चुकी है तथा उनका नाम प्रतीक्षा सूची में है, ऐसे कृषकों की बुकिंग को क्षमतावार लक्ष्यों की सीमा के तहत कंफर्म करने के बाद ही नये कृषकों की बुकिंग ऑनलाइन टोकन के माध्यम से पहले आओं- पहले पाओं के आधार पर की जाएगी।
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ऑनलाइन बुकिंग विभागीय वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को दोपहर से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। सबसे पहले प्रतीक्षा सूची के कृषकों का चयन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच एवं 7.5 एवं 10 एचपी के लिए आठ इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फीट तक दो एचपी सर्फेस, 50 फीट तक दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक तीन एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक पांच एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी एवं दस एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं।