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अदालत ने गवाही के लिए 14 नवंबर तय किया
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधि विरुद्ध जमाव एवं तोड़फोड़ के मामले में तत्कालीन विधायक और वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी व अन्य के मामले में सोमवार अभियोजन की तरफ से शेष गवाही के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है।
अभियोजन के मुताबिक, नौ अगस्त 2001 को सपा पार्टी के प्रदेश बंद कार्यक्रम में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से चार हजार लोगों के साथ जुलूस लेकर तहसील पहुंचे और मुहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय में घुस गए। सूचना पर तत्कालीन सीओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया।
इसके बावजूद भी वह कक्ष में घुस गए और दरवाजा खिड़की के शीशे बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वे भीड़ में शामिल होकर सभा करने लगे। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बीते तिथि पर दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। मौके की दरखास्त दी गई। अदालत ने उपरोक्त तिथि नियत की है।
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अभियोजन के मुताबिक, नौ अगस्त 2001 को सपा पार्टी के प्रदेश बंद कार्यक्रम में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से चार हजार लोगों के साथ जुलूस लेकर तहसील पहुंचे और मुहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय में घुस गए। सूचना पर तत्कालीन सीओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया।
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इसके बावजूद भी वह कक्ष में घुस गए और दरवाजा खिड़की के शीशे बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वे भीड़ में शामिल होकर सभा करने लगे। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बीते तिथि पर दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। मौके की दरखास्त दी गई। अदालत ने उपरोक्त तिथि नियत की है।
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