फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Attempt to murder against Mukhtar Ansari and decision on gangster act could not come, court gave this date

Ghazipur: Mukhtar Ansari के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर एक्ट पर नहीं आ सका फैसला, कोर्ट ने दी ये तारीख

Sat, 06 May 2023 03:54 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: किरन रौतेला Updated Sat, 06 May 2023 03:54 PM IST
सार

गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दुर्गेश की अदालत में आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आना था जो टल गया है।  अदालत ने दोनों मामलों में अगली तारीख दी है। 

विज्ञापन
Attempt to murder against Mukhtar Ansari and decision on gangster act could not come, court gave this date
मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बाहुबली मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर की अदालत का फैसला आना था। लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 307 के केस और करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अगली तारीख नियत कर दी है। दोनों मामलों में कोर्ट ने नई तारीख दे दी है। मुहम्मदाबाद में दर्ज 307 के केस में 17 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 20 मई को फैसला आएगा। 

विज्ञापन

बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दुर्गेश की अदालत मामले की सुनवाई होनी थी। मालूम हो कि करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध साल 2009 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
विज्ञापन

यह भी पढ़ें- Mukhar Ansari: क्या फिर बढ़ेंगी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें, गैंगस्टर मामले पर आज गाजीपुर की अदालत में सुनवाई
विज्ञापन
विज्ञापन

इन दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। हालांकि इन दोनों मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हुई है लेकिन गैंगस्टर के मामले का विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पिछली तिथि को आरोपी की तरफ से बहस हुई थी। जिस पर शनिवार को इस मामले में सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई। बीते 29 अप्रैल को वाराणसी के रूंगटा हत्याकांड और भांवरकोल थाना क्षेत्र के कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर मुहम्मदाबाद थाना में साल 2007 में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया गया। उसके बाद गैंगस्टर के दो अन्य मामले में सुनावई आगे बढ़ रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed