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Ghazipur: Mukhtar Ansari के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर एक्ट पर नहीं आ सका फैसला, कोर्ट ने दी ये तारीख
Sat, 06 May 2023 03:54 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
Published by: किरन रौतेला
Updated Sat, 06 May 2023 03:54 PM IST
सार
गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दुर्गेश की अदालत में आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आना था जो टल गया है। अदालत ने दोनों मामलों में अगली तारीख दी है।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बाहुबली मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर की अदालत का फैसला आना था। लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 307 के केस और करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अगली तारीख नियत कर दी है। दोनों मामलों में कोर्ट ने नई तारीख दे दी है। मुहम्मदाबाद में दर्ज 307 के केस में 17 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 20 मई को फैसला आएगा।
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बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दुर्गेश की अदालत मामले की सुनवाई होनी थी। मालूम हो कि करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध साल 2009 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
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इन दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। हालांकि इन दोनों मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हुई है लेकिन गैंगस्टर के मामले का विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पिछली तिथि को आरोपी की तरफ से बहस हुई थी। जिस पर शनिवार को इस मामले में सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई। बीते 29 अप्रैल को वाराणसी के रूंगटा हत्याकांड और भांवरकोल थाना क्षेत्र के कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर मुहम्मदाबाद थाना में साल 2007 में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया गया। उसके बाद गैंगस्टर के दो अन्य मामले में सुनावई आगे बढ़ रही है।