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अभियुक्त को पांच साल की कड़ी कैद

Fri, 10 Sep 2021 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 10:50 PM IST
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Accused gets five years rigorous imprisonment
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम मनराज सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच साल की कड़ी कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुल्लहपुर थाना की एक गांव की पीड़िता ने तहरीर दिया था कि बीते 22 सितंबर 2016 को दोपहर एक बजे पड़ोस के ही भाना यादव सुई मांगने के लिए आया। पीड़िता ने उसे सुई दिया और आरोपी वहीं पर सुई से अपने पैर में धसे कांटे को निकाला और आरोपी पीड़िता को सुई वापस कर दिया। पीड़िता सुई घर में रख कर बाहर जाने लगी तो आरोपी घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता ने घटना की लिखित शिकायत थाना में दिया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल पांच गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
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